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सैय्यद ज़ाकिर
जिल्हा प्रतिनिधि वर्धा
हिंगणघाट :– गत दी. 30 मई 2024 को शाम 6 से 7 बजे के बीच 14 साल के बच्चे की मोहता जिनिग के स्विमिंग पूल मौत हो गयी थी। स्विमिंग पूल के मालक और प्रशिक्षक पर हिंगणघाट पोलीस स्टेशन में धारा 304 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।पीड़ित परिवार बहोत ही गरीब है।और आज भी सदमे में है।।
आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए बनावटी और बोगस दस्तावेज पोलीस स्टेशन में जमा कर रहे है। आरोपियों के दस्तावेज पोलीस को प्राप्त हो रहे है लेकिन आरोपी पोलीस को नही मिल रहे है यह शर्मसार करने वाली बात है ।इस घटना को बीते 25 दिन से ज़ियादा हो गए है।।
हिंगणघाट पोलीस ने बच्चे के प्रकरण में नाही जांच आगे बढ़ाई और नाही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कदम उठाया है। परिणामस्वरूप मोहता जिनिंग के मालिक को जमानति बेल मिल गयी। हिंगणघाट पोलीस प्रशासन कहि ना कहि आरोपियों को बच्चे की मौत से जुड़े प्रकरण में आरोपियों को बचाने हेतु व बेल मिलने में पूरी तरह से मदतगार साबित होते दिखाई दे रहे है।।
जांच अधिकारी ने फिर्यादि पक्ष को सही जानकारी न देकर गुमराह किया,पीड़ित परिवार का आरोप है ।हिंगणघाट पोलीस विभाग के अधिकारियों ने जमानती बेल को रोकने के लिए बेल के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही कराई।।
आरोपियों को बेल मिलने के उपरांत पीड़ित को कई प्रकार से दूसरे लोगो के माध्यम से धमकाया जा रहा है इस पूरे प्रकरण की शिकायत वापस ले अन्यथा अंजाम ठीक नहीं होंगा। ऐसी धमकी दुखी पीड़ित परिवार परिवार को अंजान लोगी के माध्यम से दी जा रही है।।
हाजी मोहम्मद रफ़ीक ने बा आवाजें बुलंद बेबाक अल्फाजो में हिंगणघाट नगरपरिषद और पोलीस स्टेशन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कार्य की तमाम खामियां और आरोपियों की साठ-गाँठ को उजागर कर उच्चस्तरीय जांच के लिए अधिकारी से पीड़ित परिवार को उचित न्याय प्रदान की बात की है।।
पूरे प्रकरण में पीड़ित फिर्यादि मोइनुद्दीन वारिस अली चौधरी ने जिल्हा पोलीस प्रशासन से जल्द से जल्द उच्च न्यायालय में आरोपियों की बेल रदद् करने के लिए अपील दाखल करके पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की बात पत्रकार परिषद में की है ।