
कमलसिंह यादव
तालुका प्रतिनिधि पारशिवनी
पारशिवनी :- पारशिवनी नगर पंचायत के स्वास्थ्य विभाग की पहल पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मंत्रालय में द्वारा प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
बावजूद उसके प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए १ हजार ७०० रुपये जुर्माना वसूल कर प्लास्टिक जब्त किया गया।
५० माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग,जो मानसून के दौरान गहरे क्षेत्रों में जल जमाव का कारण बनते हैं,इसलिए कुछ साल पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था।
लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्माकॉल डिग्रेडेबल गुड्स के उत्पादन,उपयोग,बिक्री,परिवहन,हैंडलिंग पर संशोधन अधिसूचना 2018 लागू की है।
पूरे राज्य में भी केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
शहरों में नियमों और अधिसूचना पर प्रतिबंध लगाना शुरू
कर दिया गया है,लेकिन जागरूकता पैदा करने के बाद भी कई जगहों पर प्लास्टिक बैग बेचे और खरीदे जा रहे हैं।
इसलिए पारशिवनी नगर पंचायत मुख्याधिकारी प्र प्रशासक नितिन लुंगे ने सरकार को प्लास्टिक बैग के संबंध में नियमों का पालन करने की चुनौती दी है,प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने और जुर्माना लगाने के बावजूद शहर में साप्ताहिक बजार मे प्लास्टिक बेचने वालों के साथ-साथ प्लास्टिक का उपयोग भी बढ़ गया है सोमवार साप्ताहिक बाजार मे २४ मार्च को नगर पंचायत ने साप्ताहिक बाजार में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया।
मौके पर जाकर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया और चेतावनी दी कि भविष्य में इससे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। उक्त कार्रवाई मुख्याधिकारी व प्रशासक नितीन लुंगे के आदेशानुसार में प्रशासनिक अधिकारी भाग्यश्री देवरे के मार्गदर्शन मे स्वास्थ निरिक्षक निलेश नकाशे,कर एवं प्रशासनिक अधिकारी निखिल ढोले,लेखापाल जावेद तड़वी,स्वच्छता निरीक्षक निलेश नकाशे,नगर समन्वयक अनुप पोहुरकर,लिपिक शरद पाटील,सचिन पाटिल,रामेश्वर मेश्राम,चेतन गावंडे सह नगर पंचायत के कर्मचारियो ने की।